'यासीन मलिक को फांसी दो..', दिल्ली हाई कोर्ट से NIA की मांग, जानिए क्या हैं आरोप ?

नई दिल्ली: कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। बता दें कि, आतंकी यासीन मलिक अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसके खिलाफ NIA ने फांसी की मांग की है। न्यायमूर्ति सिद्वार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति यशवंत सिंह की पीठ ने यासीन के खिलाफ लगाए गए आरोपों और ऑर्डर कॉपी मंगाई है। मामले की सुनवाई दोपहर 12.15 बजे दोबारा आरंभ होगी।

 

बता दें कि, 2022 में NIA कोर्ट ने UAPA और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में यासीन ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, इससे पहले यासीन TV पर भारतीय वायुसेना के 4 अफसरों की हत्या की बात भी खुलेआम स्वीकार चुका है। इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने NIA की ओर से कोर्ट में कहा कि, यदि हर अपराधी अपना दोष स्वीकार कर लेगा, तो फिर उन्हें सिर्फ आजीवन कारावास मिलेगा, मृत्युदंड नहीं। IPC की धारा 121 में भी भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने पर मौत की सजा का प्रावधान है। अगर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, जिसमे कोई निरंतर सशस्त्र विद्रोह करे, सेना के लोगों की हत्या करे, तो फिर किसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जा सकता है।

बता दें कि, कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यासीन को कई धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो मामलों में उम्रकैद और अन्य मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ​​​​​​यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग और आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराने से जुड़े कई मामले दर्ज थे। भारतीय वायुसेना के अफसरों की हत्या के अलावा आतंकी यासीन मलिक पर कश्मीरी हिन्दुओं की हत्या का भी इल्जाम है। बता दें कि, इसी यासीन मलिक को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम आवास पर भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, जिसपर काफी बवाल मचा था, क्योंकि इससे पहले ही यासीन वायुसेना के निहत्थे अफसरों की हत्या करना कबूल चुका था।

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