आभूषणों के लिए हॉलमार्क होगा अनिवार्य

नई दिल्ली : सोने के गहने कोई भी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से बना पाता है , ऐसे में यदि उसके द्वारा ख़रीदे गए गहनों के साथ कोई मिलावट करके ठगी कर दे तो उसकी तकलीफ को बयां करना मुश्किल है. सोना खरीदते समय आप ठगी का शिकार न हो इसीलिए सरकार कई योजनाएं बना रही है. जिसके तहत हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया जाएगा. यह बात उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कही.

इस बारे में उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार चाहती है कि आभूषण की शुद्धता, उसके निर्माता का नाम और कुछ अन्य जानकारियां उस पर अंकित की जाएं जिससे लोग ठगी के शिकार नहीं हो सकें. इस बारे में एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया था.अब ऐसी तकनीक विकसित कर ली गई है. मंत्री ने कहा बाजार में 9 से 22 कैरेट तक सोने के आभूषण उपलब्ध हैं , जिससे 24 कैरेट के सोने से भी आभूषण बनाए जा सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि इन दिनों व्यापार के हर क्षेत्र में बेईमानी का प्रचलन बढ़ गया है.इससे सराफा बाज़ार भी अछूता नहीं है . यहां भी सोने -चांदी के गहनों में मिलावट कर दी जाती है. जिससे ग्राहक का नुकसान होता है.खास बात यह है कि इस बेईमानी का पता तब चलता है, जब वह उस गहने को फिर से बनवाने या नया खरीदने के लिए बेचने जाता है. ऐसी ही आशंकाओं को खत्म करने के लिए सरकार हॉलमार्क का नियम लगाने जा रही है, ताकि जहाँ से सोना खरीदा गया है ,वहीं उसको बेचने पर मिलावट का खतरा न हो और आर्थिक नुकसान भी न हो.

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