जरुरी दवाओं की कीमत तय कर सकती है सरकार

नई दिल्ली - मरीजों के हित मे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला राहत की खबर लेकर आया. कोर्ट ने फैसला दिया कि केंद्र सरकार दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारण कर सकती है.सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों की मनमानी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराया.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी .जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और आर के अग्रवाल की खंडपीठ ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ)को यथावत रखा.

प्राधिकरण, आदेश को नहीं मानने पर फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है.इस निर्णय के आलोक में सरकार कई दवाओं की कीमतें तय कर सकती है.

ब्लड प्रेशर को कण्ट्रोल करने वाली दवाइयों...

Related News