नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में ट्रायल राउंड में चल रही ऑड-इवन फॉर्मूले के लागू होने से पहले सरकार ने यह तय किया था कि सीएनजी गाड़ियों पर यह नियम लागू नही होगा। इसके लिए उन्हें स्टीकर लगाना होगा। योजना की शुरुआत से पहले कई जगहों पर स्टीकर की बिक्री की गई और लोगों ने भी आनन-फानन में इसे खरीद कर लगाया। अब सरकार ने स्टीकरों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए घोषणा की है कि ये स्टीकर केवल एक ही स्टेशन पर मुहैया कराई जाएगी। इससे पहले ये 114 जगहों पर उपलब्ध था। लेकिन सरकार की इस घोषणा के बाद स्टीकर केवल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर ही मिलेगा। साथ ही मंगलवार को ऑड-इवन नियम तोड़ने पर पुलिस ने 1900 वाहन चालकों के चालान काटे। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह फैसला असामाजिक तत्वों द्वारा गैर सीएनजी गाड़ियों के मालिकों को स्टिकर की बिक्री करने के कारण लिया गया है। राय ने बताया कि दीपक सेन नाम के एक व्यक्ति को विवेक विहार स्टेशन पर गैर सीएनजी गाड़ियों को स्टीकर बेचते पकड़ा गया, वह 2800 रुपए में स्टीकर बेच रहा था। जुर्माने से सरकार को 60 लाख रुपए मिले है।