करदाताओं के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली: नए साल के शुरुआत में जहाँ सरकार की और से जनता के लिए कई योजनाए शुरू की गई हैं. सरकार के द्वारा जनता की भलाई के लिए सोचा जा रहा हैं तो इसी क्रम में कर चुकाने वाले ग्राहकों के लिए आयकर विभाग ने भी बड़ी राहत दी हैं. आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से साफ़ शब्दो में कह दिया हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए.

विभाग की नई शाखा 'करदाता सेवा निदेशालय' ने आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को यह आदेश दिया हैं कि करदाता की कोई भी शिकायत किसी भी स्तर पर 30 से अधिक दिनों तक लंबित न रहे. इनमे करदाताओं को आने वाली रिफंड, पैन संबंधी मुद्दों तथा आयकर से संबंधित अन्य शिकायतें शामिल हैं. उल्लेखनीय हो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में समीक्षा बैठकों में किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन की समयसीमा में करने पर जोर दिया है.

साथ ही निदेशालय ने ये भी निर्देश दिया हैं कि यदि कोई शिकायत सीबीडीटी द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी के दायरे में नहीं आती है, तो उसे पांच दिन के अंदर वापस किया जाए. निदेशालय ने कहा है कि यदि अधिकारियों के पास किसी भी तरीके की कोई शिकायत आती हैं तो अधिकारी उस शिकायत पर उचित ध्यान दे और कोशिश करे की शिकायत का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके.  

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