स्कूलों के आसपास जंक फूड का विक्रय न करने के FSSAI ने दिए निर्देश

नई दिल्ली : FSSAI के खाद्य नियामक ने नूडल्स, चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और काॅन्फेक्शनरी उपभोक्ता सामग्रियों समेत जंक फूड के विक्रय को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिसमें यह बात सामने आई है कि नूडल्स, चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और काॅन्फेक्शनरी वस्तुओं समेत जंक फूड के विक्रय को स्कूलों और इसके आसपास के परिक्षेत्र में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाना चाहिए जो पौषक हों। 

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देश जारी कर कहा गया है कि बच्चों में जंक फूड के सेवन की आदत पनपने से रोका जाए, दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि बच्चे खुद ही खाने पीने पर अपनी पसंद तय कर लेते हैं। यह सही नहीं है। बच्चों में पौषक तत्व प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन की आदत विकसित की जाना चाहिए।

इस मामले में खाद्य नियामक द्वारा कहा गया है कि अत्यधिक वास, नमक और चीनी से मिले खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूल वाजिब स्थान पर नहीं है। स्कूलों से भी यह अपील की गई है कि वे अपने कैंटीनों का उपयोग वाणिज्यिक तौर पर न करें। विद्यालयों को एक कैंटीन नीति विकसनी करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जोर दिया। इस मामले में पौषक और स्वस्थ्य खाद्य उत्पाद उपलब्ध करवाने की मांग भी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा की गई। 

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