हरियाणा में होगा तेजाब पीडि़ताओं का मुफ्त इलाज

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के सभी सरकारी और निजी चिकित्सालयों को यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं और तेजाब हमले की पीडि़तों को मुफ्त में इलाज दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की इस पहल से तेजाब या एसिड हमले से पीडि़त महिलाओं, युवतियों को लाभ पहुंचा है।

मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में निर्देश जारी किए गए हैं कि महिलाओं और युवतियों पर तेजाब हमला होने पर उन्हें हरियाणा के निजी या सरकारी चिकित्सालय ले जाया जा सकता है। यहां उन्हें पर्याप्त उपचार मुहैया करवाया जाएगा। इलाज मुफ्त में होगा।

इसके लिए सरकार द्वारा जिला या सिविल सर्जन के सामने शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए, 376, 376ए, 376 बी आदि धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध होने पर पीडि़ता का मुफ्त इलाज होगा। हालांकि हरियाणा सरकार के इस फैसले की सराहना की जा रही है लेकिन मामले में कहा जा रहा है कि आरोपी पर प्रकरण दर्ज करने के बाद ही मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा।

इसमें कुछ पेंच सामने आ सकता है और संभावना है कि पीडि़ता के इलाज में देर हो जाए। ऐसे में मामला गंभीर हो सकता है। दूसरी ओर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है। कहा गया है कि इससे युवतियों और महिलाओं को गंभीररूप से प्रभावित होने, चेहरा बर्न होने आदि तकलीफो से सामने आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी।

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