भ्रष्टाचार मामले में पाक के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी दोषी करार

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पार्क लेन और थाटा जलापूर्ति केस में दोषी करार दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के सह अध्यक्ष जरदारी इस्लामाबाद स्थित कोर्ट में उपस्थित थे। अदालत ने पार्क लेन मामले में 19 अन्य आरोपियों और थाटा जलापूर्ति मामले में 15 अन्य को भी दोषी पाया है।

कोर्ट ने पिछले हफ्ते मेगा मनी लांड्रिंग मामले में जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को दोषी करार दिया था। पार्क लेन केस में जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो पर इस्लामाबाद के पॉश इलाके में अत्यधिक कम दामों पर 2,460 कनाल भूमि खरीदने का इल्जाम है। इसके साथ ही थाटा जलापूर्ति मामले में नियमों को ताक पर रखकर एक ठेकेदार को परियोजना का अनुबंध देने का आरोप है।

कोर्ट ने जरदारी की तीनों मामलों में बरी करने की याचिका ठुकरा दी है। देश की पहली महिला पीएम बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी को गत वर्ष राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने अरेस्ट किया था और दिसंबर में चिकित्सा आधार पर रिहा किए जाने से पहले कई दिनों तक जांच की गई थी। बता दें कि पिछले माह पाकिस्तान में कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को धनशोधन मामले में आरोपित बनाया था। तय मामले के अनुसार, जरदारी ने गलत तरीके से कमाए गए धन को फर्जी बैंक अकाउंट्स में जमा किया और इसके बाद उसे विदेश भेज दिया था। 

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