उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में एक हिन्दू दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। NIA ने बताया है कि इस नृशंस हत्या के माध्यम से कट्टरपंथी देश की जनता के बीच आतंक फैलाना चाहते थे। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया है कि NIA की टीमें पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी हैं और मामले की त्वरित जांच के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रवक्ता ने बताया है कि, 'आरोपियों ने पूरे देश के लोगों में दहशत और आतंक फैलाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया था।' उन्होंने कहा कि IPC की विभिन्न धाराओं और UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले इस संबंध में उदयपुर के धनमंडी थाने में केस दर्ज किया गया था। NIA ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत फिर से केस दर्ज किया है। मामले की प्रारंभिक जांच में राजस्थान पुलिस की तरफ से अरेस्ट किए गए दो आरेापियों के आतंकी संगठन ISIS से प्रभावित होने की बात सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात ही एक विशेष जांच दल (SIT) को उदयपुर भेज दिया था। घटना के बाद से उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है, जबकि राजस्थान के सभी 33 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 6 अगस्त को देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, 10 को ख़त्म हो रहा वेंकैया नायडू का कार्यकाल दर्दनाक: प्राइवेट अस्पताल के अंदर से नवजात को खींच कर ले गया कुत्ता, नोच-नोचकर मार डाला अला हजरत दरगाह के मौलाना ने उदयपुर हिंसक घटना की निंदा की