'ताजमहल का सही इतिहास पता करे पुरातत्व विभाग..', दिल्ली HC में याचिका- शाहजहां ने ताजमहल का नवीनीकरण करवाया, निर्माण नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार (3 नवंबर) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को हिंदू सेना संगठन द्वारा दायर एक प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने का आदेश दिया, जिसमें ताज महल के "सही इतिहास" को प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हिंदू सेना द्वारा दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया है कि ताज महल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने नहीं कराया था, इसलिए स्मारक का सही इतिहास प्रकाशित किया जाना चाहिए।

जनहित याचिका (PIL) में यह तर्क दिया गया कि राजा मान सिंह ने नहीं बल्कि मुगल सम्राट शाहजहाँ ने ही ताज महल का निर्माण कराया था, इस पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामला एएसआई को रेफर कर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही इसी तरह की प्रार्थनाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुका है। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने संगठन को ASI के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि ASI ने अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है और सरकारी एजेंसी से दावे की जांच करने को कहा है।

शाहजहां ने करवाया ताजमहल का नवीनीकरण, निर्माण नहीं:- 

हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका के मुताबिक, यह सच है कि, ताज महल का नवीनीकरण शाहजहाँ द्वारा किया गया था, लेकिन यह मूल रूप से राजा मान सिंह का महल था। परिणामस्वरूप उन्होंने अनुरोध किया कि ताज महल के निर्माण के बारे में "ऐतिहासिक रूप से गलत तथ्यों" को ASI, केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक खातों से बाहर निकाला जाए।

जनहित याचिका में आगे मांग की गई कि ASI को राजा मान सिंह के निवास के अस्तित्व और हाथी दांत-सफेद संगमरमर के मकबरे की उम्र की जांच करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने ताज महल पर "गहन अध्ययन और शोध" किया है और ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करना और जनता को संरचना के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जेडए देसाई की किताब "ताज म्यूजियम" का हवाला दिया जिसमें बताया गया है कि कैसे मुमताज महल के दफ़नाने के लिए "ऊंचा और सुंदर" स्थान चुना गया था।

उनका कहना है कि दफ़न के समय, राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह का इस हवेली या मंजिल पर नियंत्रण था। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि इस महज को कभी भी तोड़ा नहीं गया था। उनके अनुसार, ताज महल का वर्तमान डिज़ाइन "राजा मान सिंह की हवेली का एक संशोधन और नवीनीकरण से ज्यादा कुछ नहीं है, जो पहले से मौजूद थी।" याचिका में जोर दिया गया कि, 'आगे, ताज संग्रहालय नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि मुमताज महल का मृत शरीर राजा जय सिंह के भूमि परिसर के भीतर एक अस्थायी गुंबददार संरचना के तहत दफनाया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसा कोई विवरण नहीं है जो बताता हो कि ताज महल के निर्माण के लिए राजा मान सिंह की हवेली को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील महेश कुमार और शशि रंजन कुमार सिंह ने किया। 

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