विमान कंपनियों की चली तो,ज्यादा सामान पर लगेगा Extra Charge

नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) घरेलू विमानन कंपनियों को 'चेक इन' सामान पर भी शुल्क लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है. इस प्रस्ताव के अंतर्गत उन यात्रियों के लिए किराए के आधार पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिनके पास कम से कम सामान होगा.  डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि महानिदेशालय को इस विषय में स्पाइसजेट, इंडिगो व एयर एशिया से हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे.

इन कंपनियों ने 'जीरो बैगेज फेयर' (बिना सामान का किराया) श्रेणी देने का विचार प्रकट किया है जिसमें उस यात्री को टिकट किराए में छूट प्रदान की जाएगी जिसके पास किसी तरह का 'चेक इन' सामान नहीं होगा.  हालांकि अन्य विमानन कंपनियां भी इस विचार  पर अपनी सहमिति रखती है. इस तरह की प्रणाली में यात्री सामान की वर्तमान  सुविधा ख़त्म हो जाएगी जिसमें यात्री को 15 किलो तक चेक इन सामान बिना शुल्क ले जाने की स्वीकृति दी जाती है.

यानी यात्रियों को अपने साथ ले जाए जाने वाले हर किलो सामान के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. डीजीसीए ने इसी वर्ष अप्रैल में कंपनियों को सीट, भोजन आदि सुविधाओं के लिए अलग से शुल्क लागू करने की स्वीकृति प्रदान की थी.

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