आरुषि तलवार की माँ डा. नूपुर तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंज़ूर की तीन सप्ताह की पेरोल

इलाहाबाद: देश के चर्चित आरुषि हत्याकांड में  आजीवन कारावास की सजा काट रही आरुषि तलवार की माँ डा. नूपुर तलवार इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तीन सप्ताह का पेरोल मंजूर कर ली गई है. उन्हें यह तलवार अपनी के इलाज के लिए दी गई है. 

जानकारी के अनुसार, यह आदेश न्यायमूर्ति बीके नारायण एवं न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ ने नूपुर तलवार की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार, राजर्षि गुप्ता, रिजवान अहमद व वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना को सुनकर दिया. बेटी आरुषि की हत्या के लिए सीबीआई कोर्ट ने नवंबर 2013 में तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

सजा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल हुई है. नूपुर तलवार की ओर से बीमार मां की देखभाल के लिए जमानत की अर्जी दी गई. कहा गया कि डा. नूपुर की मां काफी बीमार हैं. वह कहीं आ-जा भी नहीं सकतीं. उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में उनका ठीक तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है. इसी आधार पर नूपुर तलवार ने मां की देखभाल व उनके इलाज के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने की मांग की. कोर्ट ने इसके लिए नूपुर तलवार का तीन सप्ताह का पेरोल मंजूर कर लिया. साथ ही नूपुर तलवार का पासपोर्ट जमा करने को कहा है.

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