चारधाम यात्रा पर संशय बरक़रार, HC ने लगाई रोक तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार

नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा एक जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिले से आरंभ करने का फैसला लिया था। मगर उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।

इसी के चलते सरकार को भी SOP में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थी। उच्च न्यायालय ने यात्रा को लेकर सुनवाई के दौरान अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए पूछा था कि क्या हरिद्वार कुंभ के दौरान जो हुआ उसी को चारधाम यात्रा में भी दोहराने दिया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है, तब सरकार अपर्याप्त प्रबंधों के साथ चारधाम यात्रा क्यों आरंभ करना चाह रही है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे श्रद्धालुओं की भावना का पूरा ख्याल है और सरकार चारों धामों की पूजा का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करे। सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि जब शास्त्र लिखे गए थे, तब टीवी होता नहीं था तो ये व्यवस्था कैसे दी जा सकती थी। अदालत ने कहा कि जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था है वैसा ही प्रबंध यहां भी किया जाए।

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