नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व आईएएस अफसर शाह फैसल को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोकने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई स्थगित हो गई है. अब इस मामले में 12 सितंबर को सुनवाई होगी. जम्मू कश्मीर सरकार के हलफनामे पर शाह फैसल ने अपना जवाब अदालत में दायर किया है. फैसल ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सरकार ने फैसल को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोककर वापस जम्मू कश्मीर रवाना कर दिया था. इससे पहले 23 अगस्त को हुई सुनवाई में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे चिदंबरम मामले में दलील दे रहे थे और उच्च न्यायालय में दोपहर के समय मौजूद नहीं थे. सुनवाई के दौरान फैसल के वकीलों ने मांग की कि उनके बेटे और माता-पिता को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि फैसल की पत्नी, पुत्र और अभिभावक उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं. केंद्र सरकार की ओर से भी अदालत में इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि शाह फैसल का परिवार उनसे मिल सके. आपको बता दें कि शाह फैसल को दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोका गया था और बाद में वापस कश्मीर रवाना कर दिया गया था. यह घटना 14 अगस्त की है. इस मामले में अब दिल्ली उच्च न्यायालय 12 सितंबर को सुनवाई करेगा. एसबीआई की एमडी अंशुला कांत बनी विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक डेबिट-क्रेडिट कार्ड से इतनी राशि तक लेनदेन हो सकती है फ्री सरकार दे सकती है नई बिजली दर नीति को मंजूरी