टावर से परेशानी है तो छोड़ दे मोबाइल : कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से मोबाइल टावर की याचिका को ख़ारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि "यदि किसी को इसकी विकिरणों से परेशानी हो रही है तो वह मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ सकता है." याचिका में यह कहा गया था कि इस इलाके में अंतर-मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए टावर लगाये गए है. इस याचिका के जवाब में हाई कोर्ट का यह जवाब आया है कि ऐसे लोग जिनको परेशानी है वे मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ फिर से लैंडलाइन का इस्तेमाल शुरू कर सकते है.

यह भी बताया जा रहा है कि याचिका में यह भी कहा गया था कि जहाँ टावर लगाया गया है वहां पास में ही स्कूल भी है, और इस तरह के टावर आवासीय इलाकों और अस्पतालों के निकट नहीं लगाये जाना चाहिए. मामले में कोर्ट ने बताया है कि सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार भी किया है और जो सिफारिशें अमल करने लायक थी उन्हें स्वीकार भी किया है. लेकिन कुछ पहलु ऐसे भी है जो अमल करने लायक नहीं थे.

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