कॉल ड्राप को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (TRAI) से उसके कॉल ड्राप से जुड़े आदेश को चुनौती दे रही याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब माँगा है. गौरतलब है कि TRAI ने सभी टेलीकॉम कम्पनियों को कॉल ड्राप होने को लेकर 1 जनवरी 2016 से मुआवजा देने का आदेश दिया है. लेकिन दूरसंचार कम्पनियों के द्वारा ट्राई के इस आदेश को विरोधाभासी और घातक करार दिया जा रहा है.

इस मामले में जहाँ पीठ ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में पहले सरकार का पक्ष सुना जाना बहुत ही जरुरी है और इसके बाद ही इसका आदेश पारित किया जायेगा. आपको अधिक जानकारी देते हुए यह भी बता दे कि याचिका में कम्पनियो का यह कहना है कि ट्राई के 16 अक्टूबर वाले आदेश को रद्द कर दिया जाये.

गौरतलब है कि 1 जनवरी 2016 से कम्पनियो को दिन में तीन कॉल ड्राप किये जाने के बाद प्रत्येक कॉल ड्राप के लिए एक रु प्रति कॉल चुकाना होगा. जबकि कम्पनियो का कहना है कि 1 जनवरी से ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. यह भी बता दे कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसम्बर को होने वाली है.

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