आईएनएक्स मीडिया केस: गिरफ्तार हो सकते हैं कांग्रेस नेता चिदंबरम, अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को तगड़ा झटका लगा है. आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी है. अदालत से चिदंबरम ने 3 दिन की मोहलत मांगी है. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को हिरासत में लेना चाहती हैं. 

बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पी चिदंबरम के वकील अब सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे. चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से मंजूरी दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की घूस लेने का आरोप है. इस मामले में अभी तक चिदंबरम को अदालत से लगभग दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है.

आपको बता दें कि ये मामला 2007 का है, जब पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री के पद पर थे. उन पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से अवैध रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की घूस ली थी . इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति को हिरासत में ले चुकी हैं.  

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