दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अर्धसैनिक बलों के ग्रुप ए अधिकारियों को खुशखबरी

नई दिल्ली : अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के तहत आने वाले अधिकारियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए है कि अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को छठे वेतनमान के तहत  मिलने वाली जिन सुविधाओं का ज़िक्र किया गया है वो इनको जल्द से जल्द उपलव्ध कराई जाए.

क्या है फैसला?

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के तहत आने वाले अधिकारियों को भी व्यवस्थित कैडर की श्रेणी में ही माना जाएगा और इनको नॉन फंक्शनल फाइनेंसियल अपग्रेडेशन के तहत सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा था की अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के तहत आने वाले अधिकारी व्यवस्थित कैडर की श्रेणी में नहीं आते इसलिए इन्हें ये सुविधाए नहीं दी जा सकती. लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को ख़ारिज करते हुए अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया.

मनोबल को तोड़ने वाला है सरकार का रुख

हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का ये रुख अर्ध सैनिक बलों सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने वाला है और इनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हक़दार हैं. अर्ध सैनिक बलों में 10000 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी हैं जो ग्रुप ए के तहत आते हैं लेकिन उनको छठे वेतनमान के तहत नॉन फंक्शनल फाइनेंसियल अपग्रेडेशन के तहत सुविधाएं नहीं मिल रहीं थीं.

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