दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया को भेजे नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू - कश्मीर के कठुआ जिले में 8 वर्षीय बालिका की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले में लापरवाही बरतने पर आज कई मीडिया हाउसों को नोटिस जारी किए.

उल्लेखनीय है कि कश्मीर के कठुआ के इस बहुचर्चित मामले में कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मृतक लड़की की तस्वीर प्रकाशित कर दी थी. मीडिया के इस रवैये पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी . हरि शंकर ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई खबरों का स्वत : संज्ञान लिया और नोटिस भेजते हुए मीडिया हाउसों से जवाब मांगा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? कोर्ट ने मीडिया को हिदायत भी दी कि भविष्य में किसी खबर में पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि यह बच्ची अपने घर के पास से 10 जनवरी को लापता हो गई थी. एक सप्ताह बाद उसका शव उसी इलाके से मिला. इस मामले में राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने इसी सप्ताह सात आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र तथा एक किशोर के खिलाफ पृथक आरोप पत्र दायर किया है. आरोप पत्र से आरोपियों की हैवानियत का पता चला है कि कैसे बच्ची का अपहरण कर उसे नशा देकर भूखा रख कर उसके साथ एक धार्मिक स्थल पर सात दिन तक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी. अफ़सोस की बात यह है कि अन्य आरोपियों के अलावा दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एक हेड कॉन्सटेबल, एक सब इंस्पेक्टर इस कांड में शामिल है.

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