2जी घोटाला केस में 21 दिसंबर को आएगा फैसला

नई दिल्ली. पटियाला हाउस कोर्ट  2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. जिसमें कनिमोझी और ए राजा समेत सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिया गया है. 21 दिसंबर को कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनाएगी जिसमें दो केस सीबीआई के हैं व एक केस प्रवर्तन निदेशालय का है. सीबीआई ने राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 को आरोप पत्र दाखिल किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 122 लाईसेंस के आवंटन से 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जिसे दो फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

सीबीआई के पहले केस में ए राजा और कनिमोझी समेत पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा और राजा के पूर्व निजी सचिव भी इस मामले में आरोपी हैं. इनके साथ स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर्स, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन सीनियर अधिकारी और कलैग्नर टीवी के निदेशकों पर भी आरोपी हैं.

2जी स्कैम के आरोपी ए राजा से 21 दिसंबर को आने वाले फैसले के बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कोई जज नहीं हूं, ‘मैं कानून को मानने वाला सामान्य नागरिक हूं. मैंने ट्राइल में पेश हुआ और मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है’. वहीं इसी मामले में दूसरी आरोपी कनिमोझी ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा ‘देखते हैं.’

बता दे कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला स्वतंत्र भारत का बड़ा घोटाला माना जाता है. टाइम मैगजीन ने इसे कार्यपालिका की शक्ति के दुरुपयोग के तौर पर इसे दूसरे नंबर पर रखा था. सीबीआई के अनुसार ए राजा ने अपने लोगों को 2जी मोबाइल एयर वेब्स व उसका ऑपरेटिंग लाइसेंस टेलिकॉम फर्म्स को आवंटित किया था जिस कारण सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ था.

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