AAP विधायक मनोज कुमार को 7 दिन की सजा, महिला से मारपीट मामले में पाए गए दोषी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने 2014 में एक महिला पर हमले के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) MLA को सात दिन जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि MLA एक लोकसेवक हैं इसलिये यह उनका फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों के साथ निष्पक्षता और विनम्रता के साथ मिलें जो उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं।

अदालत ने अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ने की बात से यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें पहले भी एक अन्य मामले में दोषी करार दिया गया है और तीन महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि, इसलिये, इस मामले में निवारण के लिये सजा की आवश्यकता है। इस मामले में आरोपी मनोज कुमार को आईपीसी की धारा 352 के तहत दोषी करार दिया गया है।

न्यायाधीश ने कहा कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उन्हें आईपीसी की धारा 352 के तहत सात दिन की सामान्य कैद और 500 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। दोषी द्वारा सजा के खिलाफ अपील किये जाने की मंशा जाहिर किए जाने पर अदालत ने हालांकि उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर 30 दिनों के लिए रियायत दे दी है।

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