दिल्ली CM केजरीवाल को राहत, मानहानि के मामले पर रोक

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरूद्ध चल रहे मानहानि के वाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। मामले में मानहानि से संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायाल में अर्जी दाखिल कर दलील दी गई।

जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का फैसला सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरूद्ध मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी। सीएम केजरीवाल के खिलाफ अमित सिब्बल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने मानहानि का वाद दायर कर रखा था।

मगर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुरेंद्र शर्मा और भाजपा नेता नितिन गडकरी द्वारा मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। फिलहाल यह मामला निचली अदालत में लंबित है। उल्लेखनीय है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी मानहानि को लेकर वाद दाय कर रखा था। उन्होंने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दायर किए मुकदमों को चुनौती दे रखी थी। दूसरी ओर केजरीवाल ने याचिका लगाई थी कि मानहानि के मामले में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलना चाहिए।

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