भ्रामक विज्ञापन देने वाले सेलिब्रिटी होंगे प्रतिबंधित

नई दिल्ली : अब यदि कोई सेलिब्रिटी गुमराह करने वाला विज्ञापन करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने के साथ प्रतिबंध की सजा को भी भुगतना पड़ सकता है.इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 में प्रावधान किये गये हैं.

उल्लेखनीय है कि देश में विभिन्न क्षेत्र की सेलिब्रिटी हैं , जिनको कंपनियां अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए उनके विज्ञापन तैयार कर अपना माल बेचती है. भले ही उनका उत्पाद गुणवत्तायुक्त न हो. ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले ऐसे मामलों के दिन अब लद गए हैं , क्योंकि उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पेश किया है, उसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए सेलिब्रिटी द्वारा गुमराह करने वाले विज्ञापन देने पर उन्हें 3 साल का प्रतिबंध और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

आपको जानकारी दे दें कि नए विधेयक में  विनिर्माता या सेवा प्रदाता गलत या भ्रामक विज्ञापन देता है तो उसे दो साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. एक से ज्यादा मामले होने पर हर अगले मामले के लिए 5 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का भी जुर्माने का प्रावधान किया है.वहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को छह महीने तक की कैद या 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है. नकली उत्पादों के निर्माण पर होने वाले अलग -अलग नुकसान पर लायसेंस रद्द करने के साथ ही सजा के भी अलग प्रावधान किए हैं.

यह भी देखें

वेंकैया नायडू ने धोखा खाया, अपना दर्द सदन में सुनाया

ऐसे विज्ञापन तो कभी नहीं देखे होंगे आपने

 

Related News