सरकार ने सामाजिक योजनाओं के लिए आधार की अंतिम तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य किये जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर कर दिया है. इससे पहले यह 30 सितंबर थी. बता दें कि अभी आप बगैर आधार के भी 31 दिसंबर तक सामाजिक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. केंद्र ने बुधवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी.

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्‍ताह निजता का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद दायर याचिकाओं में आधार की वैधता को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर में सुनवाई किया जाना तय किया है. अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणु गोपाल ने अंतिम तिथि बढ़ाने की जानकारी कोर्ट को देते हुए इन याचिकाओं की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ से तीन के बजाय पांच जजों की पीठ द्वारा इस पर सुनवाई करने का आग्रह किया है.

आपको जानकारी दे दें कि गत 27 जून को सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य किये जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून से 30 सितंबर किया गया था.तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सामाजिक लाभ से जुड़ी योजनाओं के संबंध में आधार को अनिवार्य बनाने वाले सरकारी अधिसूचना पर कोई रोक नहीं रहेगी.

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