कोर्ट से मिली जयललिता को राहत, मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ

कर्नाटक : कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक निर्णय से राज्य की पूर्वमुख्यमंत्री जे. जयललिता को राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जे. जयललिता को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय से राज्य में खुशी की लहर फैल गई है। अम्मा समर्थक सड़कों पर दीवाली जेसा जश्न मना रहे हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व सीएम जे. जयललिता पर लगाए गए आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप को निराधार मानते हुए सजा को रद्द कर दिया है।

उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब तमिलनाडु की लोकप्रिय नेत्री फिर चुनाव लड़ सकेंगी। यही नहीं वे निर्वाचन लड़ने की पात्र भी होंगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मिलने के मामले में निचली अदालत ने 4 वर्ष की कैद की सजा दी थी।

मगर जे. जयललिता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुूनवाई करते हुए उनकी सजा को रद्द कर दिया। संभावना जताई जा रही है कि मामले में अभियोजन पक्ष सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य में सड़कों पर अम्मा समर्थक उमड़ पड़े। हर ओर एआईएडीएमके के ध्वज फहराए जा रहे थे।

दूर दूर तक लोगों को हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। सभी एक दूसरे को शुभकामनाऐं दे रहे थे। लोग पटाखे चलाकर खुशी मना रहे थे। जया समर्थकों के सड़कों पर उमड़ने के कारण यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने तत्काल कई स्थानों पर व्यवस्था दुरूस्त की। उल्लेखनीय है कि अम्मा की सजा को रद्द किए जाने को लेकर राज्य में कई जगह पूजन का दौर भी चलता रहा। अम्मा समर्थकों ने जयललिता को राहत पहुंचाने के लिए और निर्णय उनके पक्ष में आने को लेकर पूजन के आयोजन किए।

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