राजधानी बलास्ट मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी किया

नई दिल्ली : 1993 में हुए राजधानी ट्रेनों में सीरियल बलास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 16 आरोपियों में से चार को रिहा कर दिया।

ये धमाके देश के अलग-अलग हिस्सों के राजधानी ट्रेनों में हुए थे। 6 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद विध्वंश की बरसी पर विरोध जताते हुए ये धमाके किए गए थे।

सबूत के अभाव में इन आरोपियों में से 4 को रिहा करना पड़ा। इन धमाकों में से 200 से अधिक लोगों की जानें गई थी।

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