BJP विधायक मालवीय को सुनाई 2 साल की सजा, जमानत पर हुए रिहा

उज्जैन : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की घटिट्या तहसिल के विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सतीश मालवीय को एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल सतीश मालवीय को उज्जैन के चामुंडामाता क्षेत्र में ड्युटी पर तैनात एक सैनिक से अभद्रता और मारपीट के सिलसिले में यह सजा सुनाई गई। सजा के दौरान न्यायालय ने विधायक मालवीय पर 500 रूपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई। हालांकि सजा की अवधि कम होने के कारण न्यायालय ने विधायक को जमानत दे दी। मिली जानकारी के अनुसार 1 नवंबर 2007 को उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर क्षेत्र से देवासगेट की ओर तीन लोग मोटर साइकिल पर बैठकर जा रहे थे। इस मामले में आरोपियों ने यातायात सिग्नल को नज़रअंदाज़ कर दिया।

जब ड्युटी पर तैनात सैनिक ने उन्हें रोका तो सतीश ने सैनिक की काॅलर पकड़कर उसकी वर्दी फाड़ दी और उसके सीने पर घूंसे दे मारे। इसके बाद सतीश ने सैनिक को पूर्व विधायक के पुत्र होने की धमकी दी और उसके साथ अभद्रता की। जिस पर सैनिक ने कोतवाली थाने में शिकायत की।

सैनिक की शिकायत पर पुलिस ने धारा 332 धारा 353 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। इस दौरान मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए दंडाधिकारी ने अपना फैसला सुनाया हालांकि विधायक मालवीय को जमानत पर छोड़ दिया गया।

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