आमिर-किरण पर दर्ज होगी FIR, कोर्ट ने दिया आदेश

मुजफ्फरपुर। बिहार के एक कोर्ट ने मंगलवार के दिन परिवादपत्र पर सुनवाई करने के बाद मुजफ्फरपुर सदर थाना को आदेश दिया है की वह फिल्म अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ शिकायत दर्ज़ करे। जानकारी दे की मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) रामचंद्र प्रसाद ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर एक परिवादपत्र की सुनवाई करने के बाद मुजफ्फरपुर सदर थाना में आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दायर कर अनुसंधान करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए), 153 (ए) (बी),(सी) और 153 के तहत मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया गया है। बता दे की ओझा ने सीजेएम कोर्ट में 25 नवंबर को परिवादपत्र दर्ज़ किया था, इसके तहत दोनों पर आरोप लगाया गया था कि इनके बयानों के कारण देश का माहौल खराब हुआ है और देश की साख पर बट्टा लग रहा है । अदालत ने 25 नवंबर को मामले की सुनवाई के लिए समय तय रखा था।

मंगलवार को उसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। परिवादपत्र के अनुसार आमिर खान ने देश में कथित तौर पर बढ़ रही असहिष्णुता के मामले पर बयान दिया था। उन्होंने अपने विचार जाहिर करते हुए कहा था कि देश का माहौल देखकर एक बार तो उनकी पत्नी किरण ने बहुत बड़ी और डरावनी बात कह दी थी। किरण ने आमिर से पूछा था कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए? किरण बच्चे की परवाह करते हुए डर महसूस कर रही थीं।

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