मन्ना सिंह हत्याकांड: विधायक मुख्तार अंसारी दोषमुक्त करार

मऊ। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के समर्थकों के लिए यह खबर काफी सुकून देने वाली है कि उन्हें बहुचर्चित मन्ना सिंह, दोहरे हत्याकांड में बाइज्जत बरी कर दिया गया। विधायक मुख्तार अंसारी समेत 8 लोगों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिन 8 आरोपियों को लेकर सुनवाई हुई, उन सभी को न्यायालय ने बरी कर दिया है।

हालांकि तीन आरोपियों अमरेश कन्नौजिया, राजू कन्नौजिया उर्फ जामवंत और अरविंद यादव को दोषी करार दिया गया है। इन आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 29 अगस्त वर्ष 2009 को नगर कोतवाली के गाजीपुर तिराहे पर यूनियन बैंक की शाखा के समीप, अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह अपने साथी राजेश राय के साथ मौजूद था।

इसी दौरान मोटरसाईकिल पर सवार कुछ लोग वहाॅं पहुॅंचे और उन्होंने मन्ना सिंह और राजेश राय पर अंधाधुंध फायर कर दिए। हमले में मन्ना सिंह का कार चालक शब्बरी अहमद घायल हो गया था। मन्ना सिंह के भाई की शिकायत पर सदर विधायक मुख्तार अंसारीए राकेश पांडेय उर्फ हनुमान पांडेय, पंकज सिंह, राजू उर्फ जामवंत कन्नौजिया,उपेंद्र सिंह कल्लू, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, उमेश सिंह, अनुज कन्नौजिया, अरविंद यादव तथा अमरेश कन्नौजिया पर आरोप लगे थे।

पुलिस ने इस मामले में जाॅंच की, और फिर मामला न्यायालय में पहुॅंचा। फास्ट ट्रैक में यह मामला चलाया गया। जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदिल आफताब ने मुख्तार अंसारी समेत कुछ आरोपियों को बरी कर दिया।

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