लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अपने फैसले के तहत कहा की वह अनचाहे बच्चे की माँ बनी 13 वर्षीय बच्ची का भरण पोषण करे कोर्ट ने कहा की यूपी की सरकार रेप पीड़िता को दस लाख रूपये की FD कराए. तथा बालिका के बालिग होने पर उसकी नौकरी का भी इंतजाम करे. गौरतलब है की 17 फरवरी 2015 को यह बालिका जब भागवत कथा को सुनकर लोट रही थी तो वह टॉयलेट के लिए मंदिर के पीछे गई तभी उसे आरोपी ने उसे पकड़ कर उसके साथ बलात्कार किया. व कहा की यह बात किसी से कही तो तेरे घरवालो को खत्म कर दूंगा. इसके बाद इस बच्ची ने डर के मारे यह बात किसी से नही कही व जब उसकी हालत बिगड़ी तो परिवार वाले उसे अस्पताल में लेकर गए व तब उन्हें पता चला की यह गर्भवती हो गई है. इसके बाद अदालत के चक्कर को काटते काटते बहुत समय हो गया बाद में डॉक्टरों की टीम ने ये कहकर इजाजत देने से मना कर दिया कि प्रेग्नेंसी साढ़े सात महीने की हो चुकी थी. नाबालिग ने 26 अक्टूबर को क्वीन मेरी हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म दि‍या. इस बच्ची को गोद लेने के लिए कई लोग सामने आये है.