जाट आरक्षण पर लगी रोक

चंडीगढ़ ​: जाट आरक्षण को लेकर पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालय की ओर से अंतरिम रोक लगाई गई थी। इस मामले में किसी तरह का निर्णय नहीं हो पाया। यही नहीं स्टे के विरूद्ध सरकार की याचिका पर सुनवाई की जाना थी। शुक्रवार को इस मामले में एक नई परेशानी सामने आई।

उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमित रावल ने ही मुरथल गैंगरेप मसले पर संज्ञान लिया था। जिसके कारण वे पार्टी भी बन गए और फिर पार्टी होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि जाट आरक्षण को लेकर युवाओं ने आंदोलन चलाया था। आंदोलन उग्र हो गया था। इस आंदोलन में जमकर हिंसा भी हुई। जिसे बमुश्किल काबू में किया जा सका।

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