इस राज्य में ख़त्म हुए सभी कोविड प्रतिबंध, जारी हुए नए दिशा-निर्देश

देहरादून: 18 अक्टूबर को उत्तराखंड सरकार की तरफ से लागू की गई सभी कोरोना पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ केंद्रीय दिशा-निर्देश का पालन ही अनिवार्य होगा, जिसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।दरअसल, 18 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने कोविड पाबंदियों की एसओपी जारी की थी। इसमें शादी-विवाह से लेकर समारोहों में 50 प्रतिशत मौजूदगी के साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी।

वही इसके साथ ही यह यह कोविड पाबंदियां 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे। इस बीच, गुरुवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस कोरोना पाबंदी की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इनमें से अब कोई भी नियम प्रदेश में लागू नहीं होगा।

ये दिशा-निर्देश रहेंगे जारी:- - सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते वक़्त मास्क पहनना अनिवार्य होगा। - सार्वजनिक जगहों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। - सार्वजनिक जगहों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए तय जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। - सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। 

वही राज्य में पिछले 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 179 एक्टिव रोगियों का उपचार चल रहा है। जबकि किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों का आँकड़ा 344074 हो गया है। 

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