सहमति से यौन संबंध नहीं होंगे रेप : कोर्ट

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में यह कहा कि यदि कोई शिक्षित लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। वह सहमति से यौन संबंध बनाती है और बाद में उसके उस पुरूष से रिश्ते बिगड़ जाते हैं जिससे वह संबंध बना चुकी है। तो भी पुरूष पर बलात्कार का आरोप नहीं लगेगा। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि यदि कोई महिला यौन संबंधों हेतु ना नहीं कहती है तो फिर उसे सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा। दरअसल न्यायालय के सामने एक प्रकरण आया था। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह बात कही।

मिली जानकारी के अनुसार युवक और युवती एक वर्ष से संबंध में थे। इस दौरान दोनों के बीच में यौन संबंध बन गए थे। युवक ने युवती से विवाह का वायदा भी किया था। मगर लड़का इस वायदे से मुकर गया। जिसके बाद दोनों के रिलेशन टूट गए। जब मामला न्यायालय पहुंचा तो युवती के अभिभाषक ने आरोपी की याचिका का विरोध भी किया। यह बात भी कोर्ट के संज्ञान में लाई गई कि युवती से युवक ने शारीरीक संबंध बनाए।

ऐसे में इसे रेप की श्रेणी में लिया जाए मगर न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी। उनका कहा था कि इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। उनका कहना था कि वे शिक्षित हैं, आप यौन संबंध हेतु इंकार भी कर सकती थीं मगर जब युवती का इंकार नहीं रहा तो फिर यह सहमति से बनाए गए संबंध की श्रेणी में आएगा। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने युवक की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। 

Related News