1700 करोड़ का टैक्स वसूली नोटिस मिलने पर भड़की कांग्रेस, भाजपा पर साधा निशाना, क्या सुप्रीम कोर्ट देगा राहत ?

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर नोटिस को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका खारिज करने के एक दिन बाद देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस को आयकर विभाग से 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। ताजा नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है।

आयकर अधिकारियों द्वारा 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके फंड को फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकती है। पार्टी ने भाजपा पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से दबाने और उसके खिलाफ टैक्स अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस के जयराम रमेश ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह टैक्स आतंकवाद है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। इसे रोकना होगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी संसदीय चुनावों के लिए कांग्रेस का अभियान जारी रहेगा और पार्टी अपनी गारंटी देश के लोगों तक पहुंचाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम इन नोटिसों से नहीं डरेंगे। हम और अधिक आक्रामक होंगे और ये चुनाव लड़ेंगे।"

उल्लेखनीय है कि, फरवरी में आयकर विभाग ने कांग्रेस के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पाई थी और 200 करोड़ रुपये की मांग की थी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने पार्टी को बकाया भुगतान करने को कहा था और उनके खातों में इतना फंड फ्रीज कर दिया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश "लोकतंत्र पर हमला" है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि, इनकम टैक्स विभाग के पास जाँच करने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, इसलिए जांच नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने कांग्रेस कि याचिका ख़ारिज कर दी थी, अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट के विपरीत सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस को राहत देती है या नहीं ?  

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