PF के दायरे में आएंगी 10 कर्मचारियों वाली इकाइयां भी

नई दिल्ली : सरकार ने हाल ही में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों की क्षमता वाली छोटी औद्योगिक इकाइयों को लेकर एक अहम फैसला किया है. बताया जा रहा है कि अब जल्द ही ऐसी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी प्रॉविडेंट फंड का भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकती है. साथ ही जानकारी में यह बात सामने आई है कि सरकार का मकसद इस कदम के द्वारा मजदूरों की एक बड़ी संख्या को ईपीएफ स्कीम और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है.

बता दे कि अभी तक ऐसी छोटी औद्योगिक इकाइयां जहाँ की क्षमता कम से कम 20 कर्मचारियों की है वे ही इसके लिए बाध्य है.अब यदि यह फैसला लागू कर दिया जाता है तो इससे छोटी इकाइयों को भी अपने कर्मचारियों को पीएफ लाभ देना होगा.

जानकारी से ही यह बात भी सामने आई है कि श्रम मंत्रालय ईपीएफ ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजंस ऐक्ट में बदलाव के लिए विधायी रास्ते की बजाय एग्जिक्युटिव ऑर्डर के साथ तैयार है, क्योंकि राज्य सभा में बीजेपी समर्थित सांसदों की कम संख्या के चलते वहां ऐसे किसी विधेयक को विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

Related News