हत्या के मामले में, रियाज सिद्दीकी को आजीवन कारावास

मुंबई: विशेष टाडा कोर्ट ने मंगलवार को प्रदीप जैन हत्याकांड के दोषी रियाज सिद्दीकी (67) को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। प्रदीप जैन की 7 मार्च, 1995 को प्रॉपर्टी विवाद में हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि यह वही रियाज सिद्दीकी है, जिसे पिछले गुरुवार को मुंबई में 1993 में हुए बम ब्लास्ट मामले में दस साल की जेल की सजा सुनाई थी। बता दें कि 31 अगस्त को ही इस अदालत ने उसे प्रदीप जैन की हत्या का दोषी भी पाया था।

इस बारे में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि हालांकि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी का नहीं था, इसलिए उन्होंने मृत्यु दंड की मांग नहीं की। आजीवन कारावास की सजा भी न्याय होना दर्शाती है। बता दें कि इसी कोर्ट ने प्रदीप जैन हत्याकांड के लिए मेंहदी हसन को भी दोषी माना था। जबकि जैन बंधुओं के प्रतिस्पर्धी बिल्डर वीके जाम्भ (86) को केवल वसूली का दोषी माना।

उल्लेखनीय है कि प्रदीप जैन की हत्या 7 मार्च, 1995 को उसके जुहू स्थित घर के बाहर कर दी गई थी। उसका भाई सुनील भी इस हमले में काफी घायल हुआ था। सुनील जैन ही इस मामले का प्रत्यक्ष गवाह था। जब प्रदीप जैन ने गैंगस्टरों की बात नहीं मानी तो अबू सलेम के बदमाशों ने जैन को 17 गोलियों से छलनी कर दिया था। सिद्दीकी ने गैंगस्टर अबू सलेम और अनीस इब्राहिम के कहने पर प्रदीप जैन की प्रॉपर्टी खरीदने की मध्यस्थता की थी।

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