चीन ने पारित किया पहला आतंकवाद निरोधी कानून

बीजिंग : चीन ने अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक मजबूती देने के लिए देश के पहले आतंकवाद निरोधी कानून को पारित किया है। यह कानून चीनी सेना को यह अधिकार देती है कि वो आतंकवाद रोधी अभियानों के तहत अन्य देशों पर कार्रवाई कर सकते है। देश की टेक्नोलॉजी कंपनियों से इनक्रिप्शन जैसी संवेदनशील जानकारियां साझा करने को कहा गया है।

आतंकवाद रोधी यह कानून तिब्बत समेत अन्य प्रांतो में भी लागू होंगे। सुरक्षा पर नियंत्रण बढ़ाए जाने के कारण चीन में अब तक 120 से अधिक लोग आत्नदाह कर चुके है। कहा जा रहा है कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने 159 सदस्यों के साथ मसौदा कानून को स्वीकार लिया है।

नए कानून के तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी विदेशों में आतंकवाद रोधी अभियानों में भाग ले सकेंगे। इस नए कानून के तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय सैन्य आयोग की मंजूरी के बाद अभियान चला सकते है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा है कि चीन का यह कानून ऐसे समय में आयाय है, जब दुनिया आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है। पेरिस अटैक, रुस यात्री विमान, आईएसआईएस जैसी घटनाएं लगातार हो रही है।

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