अनाथालयों से मनपंसद बच्चों पर बदलाव का ब्रेक

इंदौर : किशोर न्याय अधिनियम में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में होने वाले बदलाव के कारण अनाथालयों से मनपंसद बच्चों को गोद लेने के मामले में ब्रेक लग गया है। अभी तक कोई भी निःसंतान दंपत्ति अपने पसंद से बच्चा गोद ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हालांकि बच्चे को गोद लिया जा सकता है, परंतु आॅनलाइन प्रक्रिया से और उसमें भी उस बच्चे को, जिसका नंबर आयेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश निःसंतान दंपत्ति या तो लड़के को ही गोद लेना चाहते है या फिर अपने शहर आदि से ही गोद लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। नियमों में होने वाले बदलाव के कारण न केवल प्रक्रिया आॅनलाइन कर दी गई है वहीं देश भर के किसी भी अनाथालय से बच्चे गोद दिये जा सकंेगे।

बताया गया है कि बच्चा गोद लेने के लिये दंपत्ति को आॅनलाइन पंजीयन करना होगा और जिस बच्चें का नंबर आयेगा, वही दंपत्ति को गोद लेना अनिवार्य होगा, यदि दंपत्ति बच्चे को लेना स्वीकार नहीं करते है तो फिर पंजीयन सूची से नाम हटा जायेगा। हालांकि पंजीयन के दौरान दंपत्ति तीन प्रदेशों को प्राथमिकता दे सकते है, इससे अधिक नहीं।

अब बच्चों को खर्च के लिए मिलेगा स्मार्ट कार्ड

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