दर्शकों को फ्री में पानी BCCI ही पिलाएगा : हक

बिलासपुर: छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि IPL मैचों के आयोजन के दौरान निशुल्क पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है. और BCCI को चाहिए कि वह मैच देखने पहुंचे दर्शकों के लिए पानी उपलब्ध कराए.

न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति इंदर सिंह उपवेजा की युगलपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि IPL मैच देखने लाखों की संख्या में स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शको के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अथवा उसके किसी प्रशासनिक भाग की नहीं है और इसकी व्यवस्था BCCI को ही करनी चाहिए.

याचिका के में कहा गया है कि राज्य की 122 तहसीलें सूखे से ग्रस्त है . अकेले राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों में पानी की भारी किल्लत मची हुई है. नागरिकों तथा किसानों के सामने निस्तार और खेतों के लिए पानी का संकट है.

दूसरी ओर 20 और 22 मई को नया रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम का मैदान तैयार करने बडे़ पैमाने पर पानी खर्च किया जा रहा है. न्यायालय के आज के इस फैसले से यह स्पष्ट है कि आगामी 20 और 22 मई को रायपुर में IPL मैचों के आयोजन पर किसी तरह की रोक नहीं है ,लेकिन न्यायालय की शर्तों का पालन हो पाएगा, यह अभी भी बहस का मुद्दा है.

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