नई दिल्ली : घरेलू काले धन को लेकर हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पैन कार्ड को लेकर बात सार्वजनिक की है. मामले में यह बताया जा रहा है कि अब यदि आप कोई भी लेनदेन नकदी में करते है और इसकी राशि 2 लाख रूपये से अधिक है तो इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना आवश्यक है. गौरतलब है कि सरकार काले धन पर लगाम लगाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और यह इसी दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसको लेकर पैन नंबर के नियमो में कुछ अहम बदलाव किये जा रहे है. इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द अधिसूचना भी लेन का काम करने वाली है. आइये देखते है क्या हुआ बदलाव :- * यह सुनने में आया है कि अब आपको दो लाख रु से अधिक के नकद लेनदेन में पैन कार्ड देना होगा. * खरीद या ब्रिकी के लिए जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमे जो रकम 1 लाख बताई गई थी अब उसे दो लाख कर दिया गया है. * यहाँ तक की आपको 50 हजार रु के होटल बिल के नकदी के रूप में भुगतान करने पर भी पैन कार्ड देना होगा. * यदि आप 10 लाख रु की अचल संपत्ति खरीदते है तो पैन कार्ड जरुरी होगा. * आपको 2 लाख रु से अधिक के आभूषण लेने पर पैन कार्ड देना होगा. * गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर्स में 1 लाख रु से अधिक के निवेश को किये जाने पर पैन कार्ड जरुरी होगा. * किसी भी बैंक में अकाउंट खेलने के लिए भी यह बेहद जरुरी होगा.