धन शोधन मामलें में छगन भुजबल के बयान दर्ज

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को धन शोधन मामलें में 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. ईडी नें छगन भुजबल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी जिसे कौर्ट नें ख़ारिज कर दिया हैं कौर्ट नें कहा कि इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए हैं. 

ईडी नें भुजबल की सात और दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन धनशोधन रोकथाम कानून मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश पीआर भावके ने वरिष्ठ राकांपा पार्टी को 31 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा और कहा कि और हिरासत के लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए.

भुजबल नें सफाई देते हुये कहा कि उनपर झूठे आरोप लगाये गए हैं. तथा ईडी द्वारा उन्हें जेल में परेशान किया जा रहा हैं. भुजबल नें कहा कि कल ईडी अधिकारियों ने शाम साढे चार बजे तक उनका बयान दर्ज किया और रात साढ़े ग्यारह बजे में फिर से उसने पूछताछ करने आ गए. उन्होंने अदालत से कहा कि मैंने उन्हें बताया कि वे सुबह जल्दी मेरा बयान ले सकते हैं. मैं आज जल्दी उठ गया. मैंने ईडी अधिकारियों से कहा कि हमें आज अदालत जाना है इसलिए वे देर क्यों कर रहे हैं. उन्होने कहा कि वे कुछ काम में व्यस्त हैं और उन्होंने मुझे इंतजार कराया.

आगे भुजबल नें कहा कि उनपर जो आरोप लगाये जा रहे हैं वो झूठे तथा सिर्फ मनगढ़ंत कहानिया हैं और कुछ नही. गौरतलब हो कि भुजबल पर नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन का अनुबंध देने में रिश्वत लेने और कई तरह से धन शोधन का आरोप है.  

 

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