आधार अनिवार्यता की अवधी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयार

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की समयसीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है. वहीं आधार से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. जिसमें कोर्ट कई तरह की सेवाएं लेने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा या नहीं उस पर विचार करेगा.

केंद्र सरकार ने अब मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है. अगर दोनों को लिंक नहीं करेंगे तो एक निश्चित तारीख के बाद नंबर बंद कर दिया जाएगा. अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया तो कर लीजिए. केंद्र सरकार ने पहले बैंक खातों को 12 अंकों वाले बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या से लिंक किए जाने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 तय की थी. 

याचिकाकर्ताओं ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य किए जाने का मुद्दा उठाया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला अवैध है. याचिकाकर्ता ने कहा, 'हर नागरिक का गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है जो संवैधानिक रूप से संरक्षित है. बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा.

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