निर्भया केस के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ है केंद्र

खबर है कि 20 दिसंबर को निर्भया रेप और मर्डर केस का नाबालिग दोषी रिहा कर दिया जायेगा. हालाँकि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है. यह हस्तक्षेप दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार कि चिन्ताओ को ध्यान में रखकर किया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार की रिहाई के बाद की योजना को ध्यान से पढ़ने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के बाद केंद्र सरकार ने इस बात की आशंका जताई है की नाबालिग की रिहाई खतरनाक हो सकती है. सरकार की माने तो बालिग हो चूका यह किशोर और भी ज्यादा खतरनाक हो चूका है. इसलिए दिल्ली सरकार ने दोषी के पुनर्वास की योजना बनाई है.

जिसके तहत सरकार उस बालिग हो चुके दोषी को 10 हजार रूपए और एक सिलाई मशीन देगी ताकि वह कोई दुकान किराय पर लेकर टेलरिंग का काम कर पाये. इस बात पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है. केंद्र सरकार का मानना है कि अभी उस नाबालिग दोषी कि मानसिक स्थिति सदिग्ध है. और उसे अभी बाल सुधर गृह में रखा जाये.

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