चेक से भुगतान करने में बरतें सावधानी, लापरवाही पहुंचा सकती है जेल

रायपुर: अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जानकारी के अनुसार बता दें कि चेक से पेमेंट करने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतिए। बता दें कि चेक से पेमेंट करने से पहले आप अपना खाता चेक कर लीजिए ताकि चेक बाउंस की नौबत न आए, अन्यथा दो साल की सजा हो सकती है। यहां बता दें कि बैंकिंग अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार चेक बाउंस के मामले में नया सख्त कानून आ गया है। इसके अनुसार अब चेक बाउंस का केस दायर होते ही याचिकाकर्ता को आरोपित चेक की रकम का बीस फीसद देगा, यह राशि कोर्ट में जमा होगी।

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वहीं बता दें कि इसके साथ ही निचली कोर्ट में केस हारने और ऊपरी कोर्ट में अपील पर फिर से आरोपित को बीस फीसदी राशि जमा करनी होगी। वहीं बता दें कि अगर चेक बाउंस का मामला झूठा पाया जाता है तो याचिकाकर्ता राशि लौटाने के साथ ब्याज भी देगा। जानकार बताते है कि चेक बाउंस के कानून को सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा द निगोसिएशन इंस्ट्रमेंट्स एक्ट के अनुसार अब इस विधेयक के तहत चेक बाउंस के आरोपित को इसकी राशि का 20 फीसदी हिस्सा अदालत में अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा करना होगा। 

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इसके साथ ही चेक बाउंस मामलों के दोषियों को दो साल तक की सजा का प्रावधान है। जानकारों का कहना है कि इसलिए चेक भरते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं चेक भरते समय तारीख का विशेष ध्यान रखें। आप को बता दें कि जो डेट आप चेक पर लिखते हैं उससे तीन महीने की अवधि तक चेक मान्य होता है। इसमें महीना, वर्ष और डेट तीनों चीजों को ध्यानपूर्वक भरें।

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