कैश फॉर वोट केस: आरोपी रेड्डी की जमानत के खिलाफ ACB सुप्रीम कोर्ट में

नई दिल्ली : तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 'वोट के बदले नोट' मामले में आरोपी रेवंथ रेड्डी को हैदराबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई सशर्त जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, इस बहुचर्चित मामले के मुख्य आरोपी तेलगु देशम विधायक रेवंथ रेड्डी को हाई कोर्ट ने 30 जून को जमानत (bail) दे दी थी। एसीबी की टीम ने रेड्डी को 31 मई को मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेन्सन को 50 लाख रुपये रिश्वत देने का प्रस्ताव करने के आरोप में गिरफ्तार किया था ।

गौरतलब है कि रेवन्थ रेड्डी ने स्टीफेन्सन को यह पेशकश तेलंगाना के विधान परिषद चुनाव में टीडीपी व बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए की थी । स्टीफेन्सन की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रेड्डी के साथ उनके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया था । इस मामले में एक ऑडियो टेप भी सामने आया था जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की आवाज होने का दावा किया गया था। इसलिए यह मामला टीडीपी के लिये बहुत संवेदनशील है । 

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