पुराने नोटों पर अध्यादेश, मिले तो 4 साल की कैद

नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार ने यूं भले ही 30 दिसंबर तक चलन से बंद हुये पांच सौ और एक हजार रूपये के नोटों को बैंकों में जमा करने के लिये लोगों को छूट दे रखी हो, लेकिन बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने नये अध्यादेश को मंजूरी देते हुये ऐसे प्रावधान किये है, जिससे पुराने नोट रखने वालों की शामत आ जायेगी।

जानकारी के अनुसार यदि 31 मार्च के बाद किसी के पास पुराने नोट पाये जाते है तो उसे न केवल चार साल की सजा हो सकती है वहीं लेन-देन करने वालों को भी  जुर्माना किया जायेगा। बताया गया है कि अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद बैंकों में नहीं लिये जायेंगे, लेकिन 31 मार्च तक पुराने नोटों को रिजर्व बैंक में जमा करने की छूट सरकार ने दी है।

हालांकि पुराने नोटों की रखने की सीमा 10 हजार रूपये ही रखी गई है। बताया जाता है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को सरकार सख्त से सख्त सजा देगी। जानकारी के अनुसार नियमों का उल्लंघन करते हुये कोई पाया जाता है तो पचास हजार रूपये अधिकतम या राशि मिलने के हिसाब से पांच गुना अथवा इससे अधिक भी जुर्माना लगाने का प्रावधान अध्यादेश में किया गया है।

नोटबंदी के यज्ञ में चढ़ गई आम आदमी की बलि : राहुल गांधी

राज्य सरकार कर रही कैशलेस ट्रांजिक्शन के लिए प्रयास

Related News