बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए ईवीएम की फोरेंसिक जाँच के आदेश

नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईवीएम के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पुणे पर्वती विधानसभा की ईवीएम को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजने को कहा है. बता दे कि महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनावो में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने हार का सामना करने पर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

उसका दावा था कि उसकी चुनाव में हार ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हुई है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. पुणे पर्वती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ को वर्ष 2014 में बीजेपी उम्मीदवार ने हरा दिया था. अभय ने अपनी हार का कारण ईवीएम में गड़बड़ी को बताया था.

अभय ने बताया कि जिस बूथ से सिर्फ 57 वोट मिले, वह मुझे 63 लोगो ने मुझे वोट देने के संबंध में एफेडेविट दिए थे. इस आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाँच के आदेश दिए है. इस ईवीएम की जाँच सेन्ट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री हैदराबाद में की जाएगी. ईवीएम को 15 मई से पहले लैब में  भेजा जाएगा और जाँच में होने वाले खर्च की भरपाई याचिकाकर्ता अभय छाजेड़ करेंगे. 

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