बांबे हाईकोर्ट ने शराब फैक्ट्रियों की पानी सप्लाई में की कटौती

औरंगाबाद ​: महाराष्ट्र में शराब की फैक्ट्रियों में स्पलाई की जाने वाली पानी की मात्रा को कम करने के आदेश दिए गए है। यह आदेश बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दी है। इस आदेश के बाद 10 मई तक शराब की फैक्ट्रियों को मिलने वाले पानी में 50 प्रतिशत और 10 मई के बाद 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

औरंगाबाद पीठ ने आगे जोमल कमिश्नर से कहा कि जरुरत पड़ने पर वो पानी की कटौती को लेकर आगे भी फैसला ले सकते है और बाद में कोर्ट को बता सकते है। बता दें कि शिवसेना ने कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि सरकार बीयर फैक्ट्रियों को दिए जाने वाले पानी को सूखा प्रभावित इलाकों में क्यों नहीं दे रही है।

सरकार बीयर फैक्ट्रियों पर अधिक ध्यान दे रही है। मराठवाड़ा में पानी की भारी समस्या है और यहां पर 10 बीयर की फैक्ट्रियां है। जिसमें 20 फीसदी पानी की कटौती का फरमान लागू किया गया है।

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