काले धन वालों को 31 मार्च के बाद लगेगा 137 फीसदी टेक्स और जुर्माना

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने आज काले धन वालों को सावधान करते हुए कहा कि उनके द्वारा बैंकों में जमा कराई गई बेहिसाब नकदी की जानकारी विभाग को है.बेहतर यही होगा कि बेदाग निकलने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का इस्तेमाल करें, अन्यथा ऐसा नहीं करने वालों से जमा राशि का 137 प्रतिशत तक कर वसूला जाएगा.विभाग ने इस बारे में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किया है. कालेधन की घोषणा करने वालों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी.

 इस बारे में अधिकारी ने काले धन के लिए अलग अलग कर श्रेणी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन की जानकारी देने वालों को 49.9 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जबकि आईटीआर इस धन का जिक्र करने पर टैक्स के साथ-साथ 77.25 प्रतिशत जुर्माना देना होगा. इसके अलावा जांच आकलन में इसका पता चलने पर 83.25 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा.इसी तरह छापेमारी के दौरान छिपा हुआ धन समर्पित करते हैं तो उन्हें 107.25 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना देना होगा.

लेकिन, जो लोग छापेमारी में भी काला धन खुद निकाल कर नहीं देते हैं, उन्हें 137.25 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना देना पड़ सकता है. यही नही बेनामी लेनदेन कानून के तहत कार्रवाई सम्भव है,जिसमें दोषियों को 7 साल तक की कैद से दंडित किया जा सकता है.

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