कालेधन के स्वामियों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने काले धन को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है. सरकार ने अपनी विदेशी आय और संपत्तियों का खुलासा नहीं करने वाले व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. सरकार ने बताया कि 2017 से कर विभाग को विदेशों में छुपाए गए काले धन की जानकारियाँ मिलने लगेंगी. गौरतलब है कि इसमें भारी भरकम जुर्माना व जेल की सजा जैसे प्रावधान हैं. वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यदि कर विभाग को किसी की अघोषित संपत्ति का पता चलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सम्पत्ति के उसके उचित बाजार मूल्य पर 120 फ़ीसदी कर और जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ेगी.

मंत्रालय ने बताया की अमेरिका भी इसी साल से FETCA के तहत सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान करेगा. इसके अलावा बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत भारत को AEOI मार्ग से 2017 से सूचनाएं मिलेंगी. भारत सहित 58 अधिकार क्षेत्रों ने AEOI के तहत 2017 तक सूचनाएं साझा करने की प्रतिबद्धता जताई थी.

मंत्रालय ने नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई अघोषित संपत्ति 1975 में 1,00,000 डॉलर में खरीदी गई और उसका खुलासा नहीं किया गया है और आकलन अधिकारी को उस संपत्ति के बारे में 2020 में पता चलता है. उस समय उसकी कीमत 50 लाख डॉलर है, तो इस कानून के तहत 120 प्रतिशत कर उचित बाजार मूल्य के आधार पर देना होगा। इसके अलावा अभियोजन और अन्य कार्रवाई भी की जाएंगी. कालाधन कानून के तहत सरकार ने अघोषित विदेशी संपत्ति को सांझा करने के लिए 90 दिन का समय दिया है. लोग अपनी ऐसी संपत्ति 30 सितम्बर तक सांझा कर सकते है. जिसके बाद लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

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